Friday, June 1, 2012

खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित हो : कलेक्टर

सिरोही। रमेश पेन्टर। जिला कलेक्टर बन्ना लाल ने एक आदेश जारी कर बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में जिले में माह जनवरी, 2012 से बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के चयनित लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन टिकिटों का वितरण किया जाकर उचित मूल्य विके्रताओं के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण करवाया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण के पश्चात् भुगतान शुदा राशन टिकिट उचित मूल्य विके्रताओं के पास पडे है। इस संबंध में खाद्य मंत्री एवं प्रमुख शासन सचिव द्वारा जिला रसद अधिकारियों को विडियो कान्फ्रेस में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में राशन टिकिट जमा कराने के संबंध में निर्देश जारी किए है। जारी निर्देशानुसार माह जनवरी से मई तक के राशन टिकिट एक मुश्त संबंधित कार्यालय में जमा कराये जावे व माह जून से प्रतिमाह वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के राशन टिकिट आगामी माह की 5 तारीख तक जमा किए जायेगें। राशन टिकिट सिरोही तहसील क्षेत्र के लिए जिला रसद कार्यालय में, आबूरोड तहसील क्षेत्र के लिए तहसील कार्यालय आबूरोड में तथा शेष तहसील क्षेत्र के लिए संबंधित उपखंड कार्यालय में जमा कराये जायेगे। प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार प्रतिमाह जमा कराये जाने वाले योजनावार टिकिटों का वितरण प्रपत्र -20 में तीन प्रतियों में तैयार करेगा। प्रपत्र -20 की प्रथम प्रति मय राशन टिकिटों के संबंधित जमा कत्र्ता कार्यालय में तथा द्वितीय प्रति संबंधित खाद्यान्न थोक विके्रता के कार्यालय में जमा करायी जावेगी। तृतीय प्रति उचित मूल्य दुकानदार के पास रिकार्ड में सुरक्षित रखी जावेगी। समस्त जमा कर्ता कार्यालयों द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा जमा कराये गए राशन टिकिटों के विवरण की सूचना प्रत्येक माह तैयार की जावेगी। यह सूचना उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र -20 के आधार पर तैयार की जाकर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जिला रसद कार्यालय सिरोही को प्रेषित की जाएगी। थोक विके्रताओं द्वारा किसी भी उचित मूल्य दुकानदार को राशन टिकिट नहीं जमा कराने पर आगामी माह के खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की जावेगी। यदि थोक विके्रता द्वारा बिल जमा रसीद देखें, खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाही की जायेगी। उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा जमा कराये गए राशन टिकिट पर पेड एवं केन्सल की मोहर लगायी जावेगी। संबंधित प्रवर्तन निरीक्षक राशन टिकिटों के जमा करने की कार्यवाही में संबंधित जमाकत्र्ता कार्यालय के लिपिक को सहयोग करते हुए योजना की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करेगे।

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